चंडीगढ़। सरकारी सेवा में रहते हुए अविवाहित पुत्र की मृत्यु के बाद मां को अनुकंपा सहायता से वंचित करना न केवल संवेदनहीन है, बल्कि कानून की मूल भावना के भी विपरीत है। इसी अहम सवाल पर पंजाब-हरियाणा High Court ने हरियाणा सरकार को स्पष्ट संदेश दिया है कि मानवीय दृष्टिकोण और नियमों की सही व्याख्या ही न्याय का आधार होती है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला कुरुक्षेत्र जिले के एक सरकारी मिडिल स्कूल में कार्यरत संस्कृत शिक्षक हरिहर मोहन से जुड़ा है, जिनका 11 अक्टूबर 2011 को सेवा के दौरान निधन हो गया था। वे अविवाहित थे और मृत्यु के समय उनका अंतिम वेतन 38,570 रुपये था। उनके निधन के बाद मां कलावती ने Compassionate Financial Assistance और आगे चलकर Family Pension दिए जाने की मांग की।
कलावती का कहना था कि वह अपने बेटे पर निर्भर थीं और हरियाणा अनुकंपा सहायता नियम, 2006 के तहत उन्हें यह लाभ मिलना चाहिए।
सरकार की आपत्ति और निचली अदालतों का फैसला
हरियाणा सरकार ने इस दावे का विरोध किया। सरकार का तर्क था कि कलावती के पति सत नारायण शास्त्री एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं और उन्हें 15,475 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामित भी कर रखा है।
इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट और निचली अपीलीय अदालत ने यह मान लिया कि कलावती पूरी तरह अपने बेटे पर निर्भर नहीं थीं। अदालतों ने यह भी कहा कि याचिका में पति की पेंशन का उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए दावा अस्वीकार किया जाता है।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
इन दोनों आदेशों को रद्द करते हुए जस्टिस पंकज जैन ने 22 दिसंबर को स्पष्ट किया कि यह दृष्टिकोण कानूनी और मानवीय दोनों ही दृष्टि से गलत है। Justice Pankaj Jain ने कहा कि केवल इस आधार पर कि पति को पेंशन मिल रही है, मां को अनुकंपा सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्विवाद तथ्य है कि कलावती की कोई स्वतंत्र आय नहीं है और उनका जीवनयापन सीधे तौर पर बेटे पर आधारित था।
नियमों की सही व्याख्या जरूरी
हाईकोर्ट ने Haryana Compassionate Assistance Rules, 2006 का हवाला देते हुए कहा कि पात्रता का निर्धारण Family Pension Scheme, 1964 के अनुसार किया जाता है। इस योजना में अविवाहित मृत कर्मचारी के माता-पिता को स्पष्ट रूप से “परिवार” की परिभाषा में शामिल किया गया है।
अदालत ने यह भी कहा कि याचिका में किसी तथ्य के उल्लेख न होने मात्र से किसी पात्र व्यक्ति को संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।
सरकार को स्पष्ट निर्देश
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह मृत शिक्षक की मां को वर्ष 2006 के नियमों के तहत सभी देय अनुकंपा वित्तीय लाभ जारी करे। इसके साथ ही अदालत ने छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश भी दिया।
यह फैसला न केवल एक मां को न्याय देता है, बल्कि भविष्य में ऐसे मामलों में प्रशासन और निचली अदालतों के लिए एक स्पष्ट दिशा भी तय करता है।
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